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बैटरी चलित स्प्रे पंप पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, जानें आवेदन की तारीख

बैटरी चलित स्प्रे पंप पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी, जानें आवेदन की तारीख

किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है। इन योजनाओं के तहत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीदारी के लिए सब्सिडी दी जा रही है। इस क्रम में किसानों को अब बैटरी चलित स्प्रे पंप की खरीदारी पर 50 प्रतिशत यानी 2,500 रूपए तक सब्सिडी दी जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सब्सिडी का लाभ केवल हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति के किसान ही उठा सकते हैं। आइए इस पोस्ट में माध्यम से बैटरी चलित स्प्रे पंप पर मिलने वाली सब्सिडी पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख

बैटरी चलित स्प्रे पंप की खरीदारी पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 तय की गई है।

बैटरी चलित स्प्रे पंप पर सब्सिडी के लिए नियम एवं शर्तें

  • इस योजना का लाभ केवल वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति की लिस्ट में हैं।

  • किसानों के पास अनुसूचित जाती का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

  • किसानों को हरियाणा का मूल निवासी होना आवश्यक है।

  • हरियाणा का मूल निवासी होने के साथ संबंधित जिले का स्थायी निवासी भी होना चाहिए।

  • इस योजना का लाभ केवल ऐसे किसान उठा सकते हैं जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में बैटरी चलित स्प्रे पंप पर अनुदान नहीं लिया है।

  • इस उपकरण की खरीद जीएसटी धारक विक्रेता से की जा सकती है।

सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र

  • आवेदक का आधार कार्ड

  • मूलनिवासी प्रमाण पत्र

  • मोबाइल नंबर

  • बैंक खाता की जानकारी

सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया

  • आवेदन करने के लिए सबसे पहले 'कृषि विभाग, हरियाणा' की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

  • आप चाहें तो इस पोस्ट के अंत में दिए गए लिंक के द्वारा भी कृषि विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

  • होम पेज पर टरी ऑपरेटेड स्प्रे पंप के विकल्प (ऑप्शन) पर क्लिक करें।

  • अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहां 'प्रोसीड टू अप्लाई' के ऑप्शन पर क्लिक करें।

  • इसके बाद आपके सामने आवेदन पत्र खुल जाएगा। यहां अपना नाम, पिता का नाम, जिला, एवं अन्य सभी जानकारियों को भर कर फॉर्म जमा करना होगा।

  • आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद फॉर्म की जांच की जाएगी और सभी जानकारियां सही होने पर सब्सिडी की रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

नोट : इस योजना की अधिक जानकारी के लिए आप जिले के संबंधित कृषि उप निदेशक या सहायक कृषि अभियंता के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आप टोल फ्री नंबर 18001802117 / 0172-2521900 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

कृषि विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट : www.agriharyanacrm.com

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हमें उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। यदि आपको इस पोस्ट में दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे पोस्ट को लाइक करें एवं इसे अन्य किसानों के साथ साझा भी करें। जिससे अधिक से अधिक किसानों तक यह जानकारी पहुंच सके और सभी इक्षुक किसान बैटरी चलित स्प्रे पंप की खरीदारी पर सब्सिडी प्राप्त कर सकें। इससे जुड़े अपने सवाल हमसे कमेंट के माध्यम से पूछें।

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