ट्रैक्टर की खरीद पर पाएं 50% तक सब्सिडी, यहां करें आवेदन

किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत अगर आप ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो सब्सिडी की राशि सीधा आपके बैंक खाते में दी जाएगी। किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद उन्हें उचित मूल्य पर ट्रैक्टर मुहैया कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के द्वारा सरकार कृषि क्षेत्र में मशीनों के प्रयोग को बढ़ाना चाहती है।
सब्सिडी प्राप्त करने के लिए नियम एवं शर्तें
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इस योजना के लिए केवल 18 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति ही आवेदन कर सकते हैं।
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इस योजना के तहत यदि आप ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आपको सरकार के द्वारा ऋण (लोन) दिया जाएगा। इस ऋण का 20% से 50% हिस्सा सब्सिडी के तौर पर आपके बैंक खाते में दिया जाएगा।
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इस योजना में आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए न्यूनतम वार्षिक आय तय की गई है, जो अलग-अलग राज्यों के अनुसार भिन्न है।
किसान ट्रैक्टर योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
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इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक है-
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मूल निवास प्रमाण पत्र
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आधार कार्ड
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पासपोर्ट साइज फोटो
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मोबाइल नंबर
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बैंक पास बुक
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खसरा नंबर और भूमि का दस्तावेज
कैसे करें आवेदन?
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इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के जन आवेदन केंद्र से संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
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इसके बाद आपको आवेदन पत्र भर कर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसे जमा करना होगा।
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नजदीकी जन आवेदन केंद्र की जानकारी नहीं होने की स्थिमि में आप ग्राम सेवक या ग्राम पंचायत से संपर्क कर सकते हैं।
क्या आप भी ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं? क्या आपने सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन किया है? अपने अनुभव एवं सुझाव बेझिझक हमें कमेंट के द्वारा बताएं। इस योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1036-110 पर संपर्क कर के कृषि विशेषज्ञों से मुफ्त सलाह प्राप्त कर सकते हैं। इस जानकारी को अन्य किसानों तक पहुंचाने के लिए इस पोस्ट को लाइक और शेयर करना न भूलें।
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