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31 Aug
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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana)


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) को भारत की केंद्र सरकार ने 2007-08 में शुरू किया था। यह योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस लेख में हम आरकेवीवाई की प्रमुख विशेषताओं, उद्देश्यों, लाभों, और कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा करेंगे।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य (Objective of Rashtriya Krishi Vikas Yojana):

  • क्षेत्र आधारित रणनीति: प्रत्येक राज्य/क्षेत्र के तुलनात्मक लाभ और कृषि मौसम की विविध विशेषताओं के अनुसार, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, विस्तार, फसल कटाई के बाद प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन को शामिल करते हुए, बागवानी क्षेत्र की सर्वांगीण वृद्धि को बढ़ावा देना।
  • बागवानी उत्पादन में वृद्धि: बागवानी उत्पादन को बढ़ाना, पोषण सुरक्षा में सुधार करना और किसानों की आय में वृद्धि करना।
  • समन्वय और सहयोग: बागवानी विकास के लिए चल रहे विभिन्न योजनाबद्ध कार्यक्रमों को सहक्रियाशील रूप में समन्वयित करना और उन्हें एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • प्रौद्योगिकी का प्रसार: आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, उसे विकसित करना और उसका व्यापक प्रसार करना।
  • रोजगार सृजन: कुशल और अकुशल व्यक्तियों, विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
  • आय सुनिश्चित करना: किसानों और उत्पादकों की उचित आय सुनिश्चित करने के लिए संहत क्षेत्रों का विकास करना और एक छोर से दूसरे छोर तक सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना।
  • फसल विविधीकरण: पारंपरिक फसलों के क्षेत्रों को बागों, फूलों, सब्जियों, और मसालों के उत्पादन क्षेत्रों में परिवर्तित करना।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for RKVY):

  • पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, या कोई अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र।
  • भूमि के कागजात: भूमि का स्वामित्व प्रमाण, जैसे खसरा-खतौनी की नकल, पट्टे की प्रति, या अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज़।
  • बैंक खाता विवरण: पासबुक की फोटोकॉपी, जिसमें बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, और शाखा का नाम स्पष्ट हो।
  • पासपोर्ट साइज फोटो: हाल ही में खींची गई रंगीन फोटो।
  • पते का प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल, या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज जो पता प्रमाणित करता हो।
  • आवेदन पत्र: योजना के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया आवेदन पत्र, जो जिला या राज्य कृषि विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
  • अन्य दस्तावेज: यदि परियोजना के प्रकार के अनुसार अन्य दस्तावेज़ आवश्यक हों, जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र, सहकारी समितियों के लिए बोर्ड की स्वीकृति, आदि।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में आवेदन कैसे करें (How to apply for Rashtriya Krishi Vikas Yojana):

  • ऑनलाइन पंजीकरण: वेबसाइट upagriculture.com पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करें।
  • पंजीकरण स्थान: साइबर कैफे, जन सुविधा केंद्र, या कृषक लोकवाणी के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं।
  • चयन प्रक्रिया: लाभार्थियों का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जाएगा।
  • संपर्क जानकारी: योजना की अधिक जानकारी के लिए अपने जनपदीय उद्यान अधिकारी से संपर्क करें।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की कमियां (Disadvantages of Rashtriya Krishi Vikas Yojana)

  • छोटे किसानों के लिए उपयोगिता: यह योजना छोटे किसानों के लिए उपयोगी नहीं हो सकती, जिनके पास आवश्यक जानकारी और संसाधनों की कमी हो।
  • क्रियान्वयन पर निर्भरता: योजना का क्रियान्वयन और निधियों का उपयोग राज्य सरकारों की दक्षता और प्रभावशीलता पर निर्भर करता है, जो हमेशा सफल नहीं हो सकता।
  • निगरानी और मूल्यांकन की कमी: जमीनी स्तर पर योजना के प्रभाव की उचित निगरानी और मूल्यांकन का अभाव हो सकता है, जिससे अकुशलता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है।
  • व्यवसायीकरण की चिंता: योजना का ध्यान निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने पर है, जिससे कृषि का व्यवसायीकरण बढ़ सकता है और छोटे तथा सीमांत किसानों को लाभ नहीं मिल सकता।
  • विभागीय समन्वय की कमी: योजना के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी हो सकती है, जिससे खंडित दृष्टिकोण और कमतर परिणाम सामने आ सकते हैं।

क्या आप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) का लाभ उठाना चाहते हैं? अगर आप खेती से संबंधित अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक करें और अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें। किसानों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए 'किसान योजना' चैनल को फॉलो करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का आरंभ कब हुआ था?

A: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का आरंभ भारत की केंद्र सरकार ने 2007-08 में किया था। इस योजना का उद्देश्य कृषि और संबंधित क्षेत्रों में समग्र विकास को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। योजना के माध्यम से, राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि कृषि क्षेत्र में सतत विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

Q: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A: RKVY का मुख्य उद्देश्य राज्यों को कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका लक्ष्य कृषि उत्पादन में वृद्धि, पोषण सुरक्षा को सुधारना, और किसानों की आय में वृद्धि करना है। यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करने, कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।

Q: RKVY योजना के तहत आवेदन कैसे किया जा सकता है?

A: RKVY के लिए आवेदन करने के लिए, किसान अपने जिले के कृषि कार्यालय या ब्लॉक स्तर के कृषि सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के तहत आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, भूमि के कागजात, बैंक खाता विवरण, और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने होते हैं। कुछ राज्यों में यह आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जिसे राज्य कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर किया जा सकता है।

Q: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कौन-कौन पात्र हैं?

A: RKVY योजना के लिए पात्रता में सभी राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश, पंजीकृत किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPOs), कृषि सहकारी समितियों, कृषि अनुसंधान संस्थान, और कृषि से संबंधित गैर-सरकारी संगठन (NGOs) शामिल हैं। व्यक्तिगत किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपनी भूमि के स्वामित्व के प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।

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