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27 Apr
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प्रधान मंत्री किसान ट्रैक्टर योजना क्या है ? (What is Pradhan Mantri Kisan Tractor Scheme?)


भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के माध्यम से किसानों को सस्ते दामों पर ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाता है। किसानों को इस योजना के तहत सब्सिडी और वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। भारत के लगभग कई राज्यों जैसे- महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, बिहार आदि में यह योजना चल रही है। अगर कोई भी किसान जो खेती से सम्बंधित कार्यों के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहते है, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। खेती में ट्रैक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण जिसका उपयोग खेती के कई कार्यों के लिए किया जाता है। जुताई, बुवाई, थ्रेसिंग जैसे कृषि के ज्यादातर काम में ट्रैक्टर की आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए और खेती में लागत को कम करने के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलती रहती है।

प्रधान मंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के फायदे (Benefits of Pradhan Mantri Kisan Tractor Scheme) :

इस योजना के तहत ट्रैक्टर पर दी जा रही सब्सिडी से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। इसके कारण ट्रैक्टर पर सब्सिडी मिलने से सबसे ज्यादा छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को फायदा मिलेगा। अक्सर छोटे किसान अपनी कम आय की वजह से फार्म मशीनरी एवं अन्य जरूरी उपकरणों को नहीं खरीद पातें हैं। पर केंद्र और राज्य सरकार की मदद से अब वह भी कम कीमत में कृषि उपकरण खरीद सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसकी मदद से किसान खेती में अपनी लागत को कम कर पातें हैं। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के लिए ट्रैक्टर पर 50% तक की सब्सिडी और 80% तक सब्सिडी कृषि उपकरणों पर मिल रहें हैं।

कितनी मिलती है ट्रैक्टर पर सब्सिडी (How much subsidy is available on tractor?)

इस योजना के तहत ट्रैक्टर पर मिलने वाली सब्सिडी की बात करें तो ट्रैक्टर पर 50% तक सब्सिडी देने की बात सामने आयी है वही अन्य कृषि यंत्रों पर लगभग 80% तक की  सब्सिडी दी जायेगी। लेकिन कृषि यंत्रों पर इससे  कम या ज्यादा सब्सिडी हो सकती है।  इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के लिए सब्सिडी निर्धारण अलग है।

प्रधान मंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Prime Minister Kisan Tractor Scheme)

  • किसान होना: योजना का लाभ उन किसानों को प्रदान किया जाता है जो कृषि और किसानी के क्षेत्र में काम करते हैं।
  • आधार कार्ड: आवेदक के पास आधार कार्ड होना आवश्यक है।
  • बैंक खाता: योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास सक्षम बैंक खाता होना आवश्यक है।
  • कृषि जमीन: योजना के लाभ का उपयोग करने के लिए आवेदक के पास कृषि जमीन होनी चाहिए।
  • उम्र सीमा: कुछ राज्यों में योजना की पात्रता की उम्र सीमा निर्धारित की गई होती है।
  • योजना की निर्देशिका: योजना के लाभ को प्राप्त करने के लिए आवेदक को योजना की निर्देशिका का पालन करना होगा।

दस्तावेज : प्रधान मंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

  • किसान का आधार कार्ड: किसान के आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति: किसान के बैंक खाते की छायाप्रति या बैंक पासबुक की प्रमाणित प्रति।
  • जमीन का रसीद एवं मालिकाना दस्तावेज: किसान की जमीन के प्रमाणित दस्तावेज।
  • जाति का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो): यदि आवेदक किसी विशेष जाति से संबंधित है, तो जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ: आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर: आधार कार्ड से लिंक किया गया मोबाइल नंबर।
  • इमेल आईडी (यदि हो): आवेदक की ईमेल आईडी।

यदि आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको उपरोक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ और अन्य आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज हैं पहले ही आवेदन करने से पहले।

प्रधान मंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए कैसे करें आवेदन?

  • प्रधान मंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
  • पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://agrimachinery.nic.in/Index/Level
  • वेबसाइट पर, "Direct Benefit Transfer in Agriculture Mechanization" का ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनें।
  • अब, नए पेज पर, "रजिस्ट्रेशन" का विकल्प दिखेगा, उसे चुनें।
  • रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद, "फार्मर" के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अपने राज्य का नाम डालें और आधार नंबर दर्ज करें।
  • सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज भरें, जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता विवरण, आदि।
  • आवेदन को सबमिट करें और अपने आवेदन की पुष्टि करें।
  • आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद, आपको आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को अपलोड करने का अनुरोध किया जा सकता है।
  • इस प्रक्रिया के माध्यम से आप प्रधान मंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपनी योजना को सफलतापूर्वक प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्या आपने कभी प्रधान मंत्री किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ उठाना चाहते है? अपने अनुभव और कृषि संबंधित सवाल आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। यदि आपको आज के पोस्ट में दी गई जानकारी उपयोगी लगे, तो इसे लाइक करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही किसानों के लिए चलाई जाने वाली सरकारी योजनाओं की अधिक जानकारियों के लिए 'किसान योजना' चैनल को जरूर फॉलो करें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल | Frequently Asked Question (FAQs)

Q: प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना का लाभ कैसे लें?

A: इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए. किसान का वार्षिक कमाई 1.5 लाख रुपये या इससे कम होना चाहिए। बैंक अकाउंट और पैन लिंक होना चाहिए। जिस किसान को ट्रैक्टर योजना का लाभ लेना है, उसके पास पहले से ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए।

Q: पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के लिए कौन पात्र है?

A: पीएम किसान ट्रैक्टर योजना में गरीब व माध्यम वर्ग के किसान आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹1.50 लाख से कम होती है।

Q: ट्रैक्टर पर कितनी छूट मिल रही है?

A: प्रधान मंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत ट्रैक्टर की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी और अन्य कृषि उपकरणों पर 80% तक की सब्सिडी मिलती है।

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